अवैध तमंचा बरामदगी के दोषी को एक साल का कारावास

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न्यूज 21भारत सुल्तानपुर 

सीजेएम कोर्ट ने दोषी पर लगाया दो हजार का अर्थदंड,132 दिन में ट्रायल पूरा

सुल्तानपुर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नवनीत सिंह की अदालत ने अवैध तमंचा की बरामदगी से जुड़े मामले में सोमवार को फैसला सुनाया। अदालत ने दोषी दिलीप कुमार को एक वर्ष के साधारण कारावास एवं दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। कोर्ट की सक्रियता से यह ट्रायल मात्र 132 दिन में पूरा हुआ।
कोतवाली नगर के उप निरीक्षक संतोष पाल सिंह ने बीते 23 मार्च की घटना बताते हुए स्थानीय कोतवाली के पूरे मितई-अमहट निवासी आरोपी दिलीप कुमार के पास से 315 बोर का अवैध तमंचा बरामद बताते हुए उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा में मुकदमा दर्ज कराया। आरोपी दिलीप की गिरफ्तारी हवाई अड्डे के पीछे स्थित एक पार्किंग यार्ड के पास से बताई गई। मामले में आरोपी दिलीप के खिलाफ बीते 20 मई को चार्जशीट दाखिल हुई और ट्रायल शुरू हुआ। सीजेएम नवनीत सिंह की कोर्ट की सक्रियता से मामले का विचारण मात्र चार माह नौ दिन में पूरा हो गया। सीजेएम कोर्ट ने मामले में अपना फैसला सुनाते हुए दोषी को सजा सुनाई।

ब्यूरो रिपोर्ट सुल्तानपुर

Adv Vinod Kumar
Author: Adv Vinod Kumar

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