न्यूज 21भारत सुल्तानपुर
एडीजे प्रथम की अदालत ने थाने के दो दरोगा से मांगा स्पष्टीकरण
सुल्तानपुर। हत्या के मामले में तीन आरोपियों के खिलाफ एडीजे प्रथम संतोष कुमार की अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए पुलिस अधीक्षक को उनकी गिरफ्तारी कराने का आदेश दिया है। अदालत ने आरोपियो के खिलाफ भेजी गई कार्यवाही का अनुपालन कराने में लापरवाही बरतने वाले कुड़वार थाने की उपनिरीक्षक राम उग्रह कुशवाहा व राम प्रकाश सिंह से स्पष्टीकरण भी मांगा है। मामले में सुनवाई के लिए 30 सितम्बर की तारीख तय की गई है।
कुड़वार थाने के महाराजगंज निवासी मो रमजान ने 17 जून 2020 की घटना बताते हुए आरोपीगण इकबाल उर्फ बालू, खुर्शीद आलम, बिलाल अहमद हाशिम, रोहित तिवारी, एकलाख अहमद समेत अन्य लोगों के खिलाफ अपने पुत्र मैनुद्दीन की हत्या सहित अन्य आरोपो में मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में कुछ आरोपियों को पुलिस की जांच में क्लीनचिट मिल गई थी। कोर्ट ने वादी पक्ष की अर्जी पर आरोपी शकील अहमद, रोहित समेत अन्य को विचारण के लिए तलब किया था। इस मामले में आरोपियों को हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिल पाई। मामले में कुड़वार थाने के महाराजगंज निवासी आरोपी शकील अहमद,एकलाख अहमद व बन्धुआकला थाने के हरदासपुर निवासी रोहित तिवारी काफी दिनों से गैरहाजिर चल रहे है,जिनके खिलाफ कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए पुलिस अधीक्षक को गिरफ्तारी कराने की जिम्मेदारी सौंपी है। मामले में कोर्ट ने पूर्व में भेजी गई कार्रवाई पर आरोपियों की गिरफ्तारी करने में लापरवाही बरतने वाले दरोगा राम उग्रह कुशवाहा व राम प्रकाश सिंह से अदालत ने जवाब-तलब करने का भी आदेश दिया है।
ब्यूरो रिपोर्ट सुल्तानपुर
Author: Adv Vinod Kumar
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