छात्र की हत्या में तीन साथियों को सश्रम आजीवन कारावास

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न्यूज 21भारत सुल्तानपुर 

एडीजे चतुर्थ की अदालत ने दोषियों पर लगाया कुल 32 हजार का अर्थदंड।

बर्थ-डे पार्टी विवाद को लेकर हुई हत्या में सजा पर आया फैसला।

सुल्तानपुर। केंद्रीय विद्यालय के छात्र विकास राजपूत की नौ साल पूर्व हुई हत्या के मामले में शुक्रवार को एडीजे चतुर्थ निशा सिंह की अदालत का दोषियों की सजा पर फैसला सामने आया। अदालत ने आपराधिक षडयंत्र व हत्या के अपराध मे तीनों दोषियों को सश्रम आजीवन कारावास व कुल 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं दोषी अनस खां को आर्म्स एक्ट में तीन वर्ष के कठोर कारावास व दो हजार रुपए अर्थदंड की अतिरिक्त सजा सुनाई गई है।

अमेठी जिले के कमरौली थाना क्षेत्र स्थित केंद्रीय विद्यालय के छात्र विकास राजपूत की 15 अगस्त 2016 को स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए विद्यालय जाते समय स्थानीय थाने के क्राइस द किंग स्कूल के निकट स्थित पुलिया के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बेटे की हत्या के सम्बंध में बीएचएल में सहायक अभियंता पद पर तैनात थाना जगदीशपुर के कारीडीह जलालपुर तिवारी निवासी प्रेमलाल ने कमरौली थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। वारदात को अंजाम देने के पीछे 17 दिसम्बर 2015 को बर्थ-डे पार्टी के दौरान मृतक विकास राजपूत एवं आरोपियो के बीच हुए विवाद की वजह से रंजिश की बात सामने आई थी। मामले से जुड़े एक किशोर अपचारी के खिलाफ पुलिस ने किशोर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया था। वहीं जगदीशपुर थाने के पालपुर घोसियाना निवासी आरोपी मो. अफजल,एएच इंटर कालेज के निकट के निवासी मो. अकील व चमर टोलिया कस्बा निहालगढ़ निवासी अनस खां उर्फ सोनू उर्फ डॉक्टर के खिलाफ सेशन कोर्ट में आरोपपत्र पेश किया गया था। मामले का ट्रायल एडीजे चतुर्थ की अदालत में चला। शासकीय अधिवक्ता विजय शंकर शुक्ल ने अभियोजन पक्ष से कड़ी पैरवी कर घटना को साबित करने में सफलता हासिल किया। अदालत ने बृहस्पतिवार को तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उनकी सजा पर सुनवाई के लिए 26 सितम्बर की तारीख तय किया था। अदालत ने शुक्रवार को तीनों दोषियों की सजा पर अपना फैसला सुनाते हुए उन्हें जेल भेजने का आदेश दिया।

ब्यूरो रिपोर्ट सुल्तानपुर

Adv Vinod Kumar
Author: Adv Vinod Kumar

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