हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन में खलबली

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न्यूज़ 21 भारत सुल्तानपुर 

एक साल पूर्व प्रधान के विरुद्ध टीएसी जांच में 6 के विरुद्ध कार्रवाई व वसूली में खंडविकास अधिकारी भी आरोपी,इसी के चलते दबाई गई पत्रावली,मामला पहुंचा हाईकोर्ट,वहां के आदेश पर प्रशासन में खलबली
बल्दीराय, सुल्तानपुर बल्दीराय विकास खंड की डीह ग्राम सभा मे विकास कार्यों में घपले की शिकायत पर प्रधान के विरुद्ध हुई जांच में कई जिम्मेदार उसकी चपेट में आ गए लेकिन कार्रवाई की पत्रावली को एक साल से अधिकारियों ने दबाए रखा।शिकायतकर्ता ने हाईकोर्ट की शरण ली।अब वहां के आदेश पर सभी जिम्मेदारों में खलबली मची हुई है।

डीह गाँव के राकेश सिंह ने मई 2022 में आयुक्त,ग्राम्य विकास के यहां गाँव में प्रधान द्वारा विकास कार्यों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की शिकायत की जिस पर आयुक्त वीरेन्द्र कुमार सिंह ने तकनीकी टीम गठित कर उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए।4 जुलाई 2022 को ग्राम सभा मे टीएसी टीम द्वारा जांच की गई।17 अगस्त 2022 को महेंद्र कुमार, प्राविधिक परीक्षक मंडलीय टीएसी अयोध्या मंडल अयोध्या ने अपनी जांच रिपार्ट में दो लाख पचास हजार एक सौ छाछठ रुपये के दुरुपयोग में छः लोगो को दोषी माना जिसमे उस समय की खंडविकास अधिकारी अंजली सरोज,सचिव रवि कुमार, प्रधान ममता,तकनीकी सहायक सदानंद यादव,एपीओ व लेखाकार शामिल हैं।इस जांच रिपोर्ट को जिला पर संबंधित लोगों द्वारा सार्वजनिक न करके दबाए रखा गया।जब शिकायत कर्ता ने जिला विकास अधिकारी से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि मामला उच्च न्यायालय में है इसलिए कोई कार्रवाई नही की गई जबकि वहां कोई भी मामला विचाराधीन नही था।आखिरकार शिकायतकर्ता ने खुद उच्चन्यायालय की शरण ली जहां से बीते 27 अक्टूबर को आदेश हुआ कि शिकायतकर्ता सारे साक्ष्य लेकर जिलाधिकारी को दें वह दो माह में इसको निस्तारित करें।शिकायत कर्ता ने आदेश की कॉपी व अभिलेख जिलाधिकारी के यहां दस दिन पूर्व प्राप्त करा दिया है।अब मामले में कार्रवाई की जद में आये लोगों में हड़कंप मच गया है व सभी अपने अपने बचाव की जुगत में लग गए हैं।

इबरार अहमद की रिपोर्ट 

Adv Vinod Kumar
Author: Adv Vinod Kumar

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