न्यूज 21भारत प्रयागराज
प्रयागराज।इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बिना किसी कानून के लोगों को भू-माफिया घोषित करने पर सवाल उठाया है।
अदालत ने राज्य के सचिव को निर्देश दिया कि वह तीन सप्ताह में हलफनामा दायर करके जवाब दे।
कोर्ट ने अगले आदेश तक याचिकाकर्ता को भू-माफिया घोषित करने पर रोक लगा दी।
यह आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति दोनादी रमेश की खंडपीठ ने सोमवार को बनवारी लाल की याचिका पर दिया।
आगरा निवासी बनवारी लाल ने खुद को भू-माफिया घोषित किए जाने को हाई कोर्ट में चुनौती थी।
उसने अपना नाम भूमि हड़पने वालों को सूची से हटाने की प्रार्थना की थी।
याची का कहना था कि उसके विरुद्ध स्कूल की भूमि पर अतिक्रमण करने का एकमात्र आरोप था उसमे भी कोई तथ्य नहीं पाया गया।
जिला मजिस्ट्रेट आगरा के कार्यालय ने भी उसका नाम भूमि हड़पने वालों की सूची से हटाने के लिए अधिकारियों को लिखा था।
इसके बाद भी राज्य के अधिकारियों ने भू-माफिया की सूची से नाम नहीं हटाया।
ब्यूरो रिपोर्ट प्रयागराज

Author: Adv Vinod Kumar
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