भारीमात्रा में कोडीन युक्त कफ सिरप की अवैध बिक्री का खुलासा दो मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निलंबित

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न्यूज 21भारत अमेठी

अमेठी जिले के तहसील तिलोई क्षेत्र में अवैध और प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की गई। औचक छापेमारी के दौरान कोडीन युक्त कफ सिरप की अवैध बिक्री का मामला सामने आने पर तिलोई क्षेत्र के दो मेडिकल स्टोरों के दवा विक्रय लाइसेंस निलंबित कर दिए गए, जिससे स्थानीय मेडिकल कारोबारियों में हड़कंप मच गया।प्राप्त जानकारी के अनुसार तिलोई कस्बे में स्थित रंजन मेडिकल स्टोर से भारी मात्रा में कोडीन युक्त कफ सिरप की अवैध आपूर्ति किए जाने की पुष्टि हुई है। जांच में सामने आया कि करीब 1500 बोतल कफ सिरप शकरगंज क्षेत्र के विष्णु मेडिकल स्टोर को सप्लाई की गई थी। विभागीय टीम द्वारा दोनों स्थानों पर जांच की गई, जहां नियमों के उल्लंघन की पुष्टि हुई।
ड्रग इंस्पेक्टर कैलाश मिश्रा ने बताया कि जांच के दौरान बरामद की गई कफ सिरप की मात्रा एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने की न्यूनतम सीमा से कम पाई गई, इसलिए एनडीपीएस के अंतर्गत मामला दर्ज नहीं किया गया। हालांकि, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के नियमों के उल्लंघन को गंभीर मानते हुए दोनों मेडिकल स्टोर संचालकों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गई है। दोनों दुकानों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दवा विक्रय लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई की गई है।
ड्रग इंस्पेक्टर ने स्पष्ट किया कि तहसील तिलोई क्षेत्र में अवैध, प्रतिबंधित एवं कोडीन युक्त दवाओं की बिना पर्ची बिक्री को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आगे भी तिलोई तहसील क्षेत्र में मेडिकल स्टोरों की नियमित जांच और औचक छापेमारी जारी रहेगी।
इस कार्रवाई के बाद तिलोई तहसील क्षेत्र के मेडिकल व्यापारियों में विभागीय सख्ती को लेकर चर्चा तेज हो गई है। प्रशासन की इस पहल को नशे पर नियंत्रण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

करुणा शंकर वर्मा की रिपोर्ट

Adv Vinod Kumar
Author: Adv Vinod Kumar

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