15 अगस्त तक सभी सेप्टिक टैंक डी-स्लजिंग वाहनों का पंजीकरण अनिवार्य: जिलाधिकारी।

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न्यूज 21भारत अमेठी

अमेठी। जनपद में स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के प्रभावी अनुपालन के उद्देश्य से जिलाधिकारी संजय चौहान ने जनपद में संचालित सभी सेप्टिक टैंक डी-स्लजिंग (De-Sludging) वाहनों के पंजीकरण को अनिवार्य कर दिया है। इस संबंध में सार्वजनिक सूचना जारी करते हुए वाहन स्वामियों, चालकों एवं ऑपरेटरों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने वाहनों का पंजीकरण तत्काल जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय, अमेठी में कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने बताया कि जिला स्वच्छता समिति की बैठक में लिए गए निर्णयों के क्रम में यह व्यवस्था लागू की गई है। सभी डी-स्लजिंग वाहनों का पंजीकरण 15 अगस्त 2026 तक कराया जाना अनिवार्य है। निर्धारित तिथि के बाद यदि कोई वाहन बिना वैध पंजीकरण के संचालित पाया जाता है, तो उसे तत्काल प्रभाव से सीज कर दिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना पंजीकरण वाहन संचालन करने वाले वाहन स्वामियों एवं चालकों के विरुद्ध भारी जुर्माना वसूलने के साथ-साथ भारतीय न्याय संहिता (BNS) एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की संबंधित धाराओं के अंतर्गत कठोर विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे आवश्यक अभिलेखों के साथ कार्यदिवस में जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय, अमेठी में संपर्क कर 15 अगस्त 2026 से पूर्व अनिवार्य रूप से पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण करा लें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की प्रशासनिक या कानूनी कार्रवाई का सामना न करना पड़े।

ब्यूरो रिपोर्ट अमेठी 

Adv Vinod Kumar
Author: Adv Vinod Kumar

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