विद्वान अधिवक्ता के तर्कों से मुकद्दमे के अभियुक्तों को दोष मुक्त कर दिया गया।

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न्यूज 21भारत अमेठी

दिनांक 6 8.2026 को स्पेशल ग्राम न्यायालय अमेठी महोदय द्वारा
राज्य बनाम श्यामा देवी
फो. वा.संख्या 754/25 अं. धारा -323 504 IPC
थाना अमेठी
वादी मुकदमा संभुनाथ ने अमेठी थाने में अभियुक्तों के खिलाफ एक प्रार्थना पत्र देकर संपत्ति के बंटवारे की रंजिश को लेकर मारपीट का प्रार्थना पत्र दिया तथा अभियुक्त शीला देवी पुत्री अमरनाथ व श्यामा देवी पत्नी अमरनाथ एवं सरवनपुर उर्फ़ अखंड प्रताप यादव निवासी ग्राम सूबेदार का पुरवा थाना अमेठी जिला अमेठी के खिलाफ मुकदमा लिखवाया था।
माननीय विचारड़ न्यायालय द्वारा सभी साक्षीयों का परीक्षड़ कराया गया।
अभियुक्तों के विद्वान अधिवक्ता अतुल यादव के द्वारा सभी साक्षीयों से जिरह किया गया।
पत्रावली बहस हेतु दिनांक 5.8.2026 नियत हुई।
अभियुक्तों के विद्वान अधिवक्ता अतुल यादव के बहस /तर्कों को सुना एवं बहस /तर्कों से संतुष्ट होकर माननीय न्यायालय द्वारा सभी अभियुक्तों को दोषन्मुक्त कर दिया गया।

ब्यूरो रिपोर्ट अमेठी

Adv Vinod Kumar
Author: Adv Vinod Kumar

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