न्यूज 21भारत सुल्तानपुर
मेनका गांधी द्वारा दाखिल याचिका सुल्तानपुर संसदीय मामले में उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ ने किया खारिज
माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्ड पीठ ने वरिष्ठ भाजपा नेता मेनका गांधी द्वारा दायर चुनाव याचिका को सीमा के आधार पर और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 81 और 86 के उल्लंघन में खारिज कर दिया।
चुनाव याचिका मुख्य रूप से यह दर्शाते हुए दायर की गई थी कि निर्वाचित उम्मीदवार रामभुआल निषाद के खिलाफ कुल 12 (बारह) आपराधिक मामले लंबित हैं, जबकि चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के दौरान फॉर्म-26 दाखिल करते समय प्रतिवादी ने केवल 8 (आठ) आपराधिक मामलों का खुलासा किया था। चुनाव याचिका में आरोप लगाया गया है कि आपराधिक इतिहास का खुलासा न करना/जानबूझकर छोड़ना भ्रष्ट आचरण का कार्य है और इस प्रकार यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 100 के अंतर्गत आता है। चुनाव याचिका में प्रार्थना की गई है कि केवल इसी आधार पर सुल्तानपुर-38 लोकसभा चुनाव 2024 का चुनाव शून्य घोषित किया जाए।
इंडिया गठबंधन के सांसद राम भुवाल निषाद को जनता की अदालत के बाद उच्च न्यायालय में भी मिली जीत से इंडिया गठबंधन के समर्थकों में जश्न का माहौल।
पहले जनता की अदालत में अब उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ से भी मेंनका संजय गांधी को लगा झटका सलाहकारों के उड़े होश। सलाहकारो की वजह से लोकसभा के आम चुनाव में मेनका संजय गांधी को करना पड़ा था हार का सामना ।एक बार फिर सलाहकारों की वजह से कोर्ट में मिली मात।
करूणा शंकर वर्मा की रिपोर्ट