
15 अगस्त तक सभी सेप्टिक टैंक डी-स्लजिंग वाहनों का पंजीकरण अनिवार्य: जिलाधिकारी।
न्यूज 21भारत अमेठी अमेठी। जनपद में स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के प्रभावी अनुपालन के उद्देश्य से जिलाधिकारी संजय चौहान ने जनपद में संचालित सभी सेप्टिक टैंक डी-स्लजिंग (De-Sludging) वाहनों के पंजीकरण को अनिवार्य कर दिया है। इस संबंध में सार्वजनिक सूचना जारी करते हुए

































