न्यूज 21भारत अमेठी
अमेठी जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी श्री नरेंद्र कुमार पांडे ने जानकारी दी है कि अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के गरीब व्यक्तियों के लिए शादी अनुदान की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। जो व्यक्ति अपनी पुत्री की शादी के लिए अनुदान प्राप्त करना चाहते हैं, वे इस वित्तीय वर्ष 2024-25 में शादी से 90 दिन पूर्व या 90 दिन बाद ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया:
आवेदनकर्ता को पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की वेबसाइट [www.shadianudan.upsdc.gov.in](http://www.shadianudan.upsdc.gov.in) पर जाकर आवेदन करना होगा। आवेदन के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड हैं:
1. वार्षिक आय: ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में आवेदक की वार्षिक आय ₹1 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
2. आधार कार्ड लिंकिंग: आवेदक और पुत्री का आधार नंबर मोबाइल नंबर से लिंक होना अनिवार्य है।
3. जाति प्रमाण पत्र: तहसील द्वारा निर्गत ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है।
4. पुत्री की आयु: विवाह की तिथि को पुत्री की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
5. वरीयता: पति की मृत्यु के बाद निराश्रित महिला या विकलांग आवेदक को वरीयता दी जाएगी। माता-पिता के जीवित न होने की स्थिति में पुत्री द्वारा स्वयं निराश्रित का ऑप्शन का चयन करते हुए आवेदन किया जा सकता है।
6. अनुदान की सीमा: एक परिवार से अधिकतम दो पुत्रियों की शादी के लिए अनुदान अनुमन्य होगा।
आवेदकों से अनुरोध है कि वे अपनी पात्रता और दस्तावेजों की जाँच करके समय पर आवेदन करें, ताकि उनकी पात्रता के अनुसार अनुदान प्रदान किया जा सके।
करुणा शंकर वर्मा की रिपोर्ट