न्यूज 21भारत सुल्तानपुर
हत्या के आरोपी परवेज खां को जिला जज लक्ष्मी कांत शुक्ला की अदालत ने दी जमानत । कोर्ट के फैसले से आरोपी को मिली राहत,वहीं अभियोजन पक्ष को लगा झटका। कुड़वार थाना क्षेत्र से जुड़ी घटना में आरोपी परवेज खां को अदालत ने मो.नजर कि हत्या में दी जमानत संदीप ठाकुर के तर्कों से सहमत होकर महज 3 दिनों में अदालत ने दी जमानत।
अभियोजन पक्ष जमानत पर बहस के दौरान घटना को नहीं कर सका साबित,कोर्ट ने आरोपी को दी जमानत । 23 . जनवरी वर्ष 2025 की घटना बताते हुए दर्ज कराया गया था मुकदमा। बचाव पक्ष से अधिवक्ता संदीप ठाकुर और अतुल यादव एवं शेषमणि प्रजापति ने की पैरवी,आरोपी को मिला लाभ।
ब्यूरो रिपोर्ट